बैंक FD पर कटे TDS का रिफ़ंड कैसे हासिल करें?

बैंक FD पर कटे TDS का रिफ़ंड कैसे हासिल करें? 

Published:  17th Dec 2024

कहीं आप भी FD पर TDS कटौती के चलते बैंक मैनेजर से WWE न कर बैठे.

वायरल वीडियो से सीखें

हाल ही में एक बैंक मैनेजर और क्लाइंट के बीच TDS विवाद का वीडियो वायरल हुआ है. इससे सीखें कि बैंक FD पर कटे TDS का रिफ़ंड कैसे क्लेम करें. 

बैंक FD क्या है?

FD एक तय समय का निवेश है, जिसमें तय ब्याज दर पर रिटर्न मिलता है. इसका टेन्योर 7 दिन से 10 साल तक का हो सकता है और ये सुरक्षित निवेश विकल्प है. 

FD पर टैक्स सेविंग कैसे करें?

टैक्स सेविंग FD में निवेश करें, जो 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है. इस पर सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है. 

FD के ब्याज पर टैक्स कितना लगता है?

FD पर अर्जित ब्याज पर TDS (Tax Deducted at Source) लागू होता है. अगर आपकी FD से सालाना ब्याज ₹40,000 (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) से ज़्यादा है, तो बैंक TDS काटता है. ऐसा लिमिट से कम ब्याज होने पर नहीं कटेगा TDS. 

TDS से कैसे बचा जाए?

अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम ₹2.5 लाख से कम है, तो बैंक में फ़ॉर्म 15G/15H जमा करें. इससे TDS लागू नहीं होगा. 

फ़ॉर्म 15G/15H कब जमा करें?

फ़ाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही फ़ॉर्म 15G (नॉन-सीनियर सिटीजन) और 15H (सीनियर सिटीजन) जमा कर दें. ताक़ि, TDS से बचा जा सके. 

TDS कट गया तो…

अगर TDS कट गया है, तो ITR फ़ाइल करें. इसमें आप TDS रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, और सही जानकारी देने पर रिफ़ंड बैंक में जमा हो जाएगा. ITR फ़ाइल करने के बाद, आप अपना रिफ़ंड स्टेटस इनकम टैक्स डिपार्ट्मेंट की वेबसाइट में जाकर ट्रैक कर सकते हैं. 

जानकारी से बनें जागरूक निवेशक!

TDS पर नाराज़गी के बजाय सही तरीक़ा अपनाएं और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें. जागरूक बनें और फ़ाइनेंशियल झमेलों से बचें!