SCSS सब्सक्राइबर मृत्यु हो जाने पर पैसे कैसे करें क्लेम?

Published:  26th Sept  2024

By: Value Research Dhanak

अगर मेच्योरिटी से पहले SCSS सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो क्या कोई जुर्माना लगेगा? जानिए यहां

SCSS बंद कैसे कर सकते हैं? 

अगर SCSS (सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम) सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका अकाउंट बिना किसी जुर्माने के बंद कर दिया जाता है. अकाउंट बंद करने का अनुरोध करते हुए फ़ॉर्म 'F' के तहत एक आवेदन देना होगा.

रक़म क्लेम करने के लिए क्या करे? 

पैसा पाने के लिए, फ़ॉर्म 'F' के तहत एक आवेदन देना होगा. साथ ही, ज़रूरी प्रूफ़ जमा करने होंगे. इसके बाद ही नॉमिनी या कानूनी वारिस को अकाउंट होल्डर द्वारा जमा की गई रक़म और ब्याज दे दी जाएगी.  

अगर अकाउंट होल्डर ने नॉमिनी नहीं बनाया है

SCSS अकाउंट का पैसा क्लेम करने लिए, 3 डॉक्युमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate), क्षतिपूर्ति का पत्र (Letter of indemnity) और ऐफ़िडेविट.   

फ़ॉर्म 'F' के लिए कहां जाएं?

फ़ॉर्म 'F' के लिए उस बैंक या पोस्ट ऑफ़िस से प्राप्त किया जा सकता है जहां अकाउंट खोला गया था. फ़ॉर्म 'F' के लिए सब्सक्राइबर का डेथ सर्टिफ़िकेट और अकाउंट होल्डर की पासबुक की ज़रूरत पड़ती है.