Published: 17th Feb 2025
नए Income Tax Bill में पुराने सेक्शन 80C को क्लॉज़ 123 से रिप्लेस किया गया है. जानें क्या है नया और आपके लिए क्या मायने रखता है.
सेक्शन 80C के तहत आप कई इन्वेस्टमेंट और खर्चों पर ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट पा सकते थे. ये सबसे पॉपुलर टैक्स-सेविंग टूल था. हालांकि, ये सुविधा ओल्ड टैक्स रिज़ीम के तहत उपलब्ध हैं.
नए Bill में सेक्शन 80C की जगह 'क्लॉज 123' आ गया है. इसका मतलब है कि पुराने नियमों को ज़्यादा सटीक और व्यापक बनाया गया है.
नए क्लॉज 123 में टैक्स सेविंग की लिमिट अभी भी ₹1.5 लाख ही है. लेकिन इसमें कुछ और डिडक्शन जोड़े गए हैं, जो पहले शामिल नहीं थे.
PPF, EPF, लाइफ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस और हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट पहले जैसे छूट के दायरे में हैं.
अगर आप पहले से 80C का फायदा उठा रहे थे, तो आपको नए क्लॉज 123 से कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं पड़ेगा.
नए Bill के हिसाब से अपनी टैक्स प्लानिंग को रिव्यू करें और सुनिश्चित करें कि आप सभी लाभ उठा रहे हैं.
📌 यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है. 📌 निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें. ✔️ सही जानकारी, सही फैसला!