म्यूचुअल फ़ंड: निवेश की पूरी रक़म यूनिट्स में क्यों नहीं बदलती?

म्यूचुअल फ़ंड: निवेश की पूरी रक़म यूनिट्स में क्यों नहीं बदलती?  

Published:  30th Dec 2024

ज़ाहिर है, सवाल तो बनता है! 

स्टाम्प ड्यूटी क्या है?

जब आप म्यूचुअल फ़ंड में निवेश करते हैं तो सरकार ₹5,000 में से ₹0.25 स्टाम्प ड्यूटी ले लेती है. ये हरेक निवेश पर लागू होता है, सिर्फ़ ₹4,999.75 की यूनिट्स एलोकेट होती हैं. 

स्टाम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन?

₹5,000 × 0.005% = ₹0.25.   इसलिए, यूनिट्स ₹4,999.75 के लिए एलोकेट होती हैं, ₹5,000 के लिए नहीं.  

कहां-कहां लागू होती है स्टाम्प ड्यूटी?  

SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान)   लंपसम इन्वेस्टमेंट   डिविडेंड दोबारा निवेश करने पर  ...लेकिन रिडेम्शन या स्विचिंग पर ये नियम लागू नहीं होता हैं!  

क्या स्टाम्प ड्यूटी बड़ा नुक़सान है?

स्टाम्प ड्यूटी से आप बच नहीं सकते. ये हरेक निवेशक पर समान रूप से लागू होती है. लेकिन ₹5,000 पर ₹0.25 जैसे मामूली कटौती से आपके पोर्टफ़ोलियो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो टेंशन छोड़िए और लॉन्ग-टर्म प्लानिंग पर ध्यान दीजिए. 

बात लंबी रेस की है!  

म्यूचुअल फ़ंड निवेश एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट. इन छोटी-मोटी कटौतियों को इग्नोर करें और फ़ोकस करें. लॉन्ग-टर्म प्लानिंग और अनुशासन को तवज्जो दें! आपके निवेश की असली ग्रोथ अनुशासन और समय पर निर्भर करती है.   

म्यूचुअल फ़ंड के साथ रहें बेफ़िक्र!   

लंबे समय तक निवेश करें और कंपाउंडिंग का जादू देखिये. स्टाम्प ड्यूटी के लिए सिर मत खुजाइए बल्क़ि अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स की ओर बढ़िए. म्यूचुअल फ़ंड सही है, बस सही तरीक़ा अपनाएं.