
सबसे पहले यह समझते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग है क्या ? 2018 तक इक्विटी पर लॉंग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री था। यूनियन बजट 2018 में छूट के साथ इसे टैक्स के दायरे में लाया गया। और छूट यह है कि इक्विटी पर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का लॉग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है।
तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और आपका गेन 1 लाख तक है तो आप अपना निवेश बेच कर गेन निकाल सकते हैं और टैक्स की देनदारी के बिना इसे वापस निवेश कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने निवेश से टैक्स फ्री गेन हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से यह टैक्स फ्री गेन हासिल करने का मकैनिज्म है।
लेकिन हमारा सुझाव है कि आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप 15-20 वर्षों के लिए निवेश करने जा रहे हैं तो आपको लग सकता है कि यह काफी अहम एक्टिविटी है। लेकिन आप 1 लाख रुपए के गेन पर सिर्फ 10,000 रुपए बचा रहे हैं। और इसके लिए आप काफी सिरदर्द ले रहे हैं।
हालांकि, अगर आप इस एक्सरसाइज के साथ सहज हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वैल्यू रिसर्च पर 'My Investments
ये लेख पहली बार दिसंबर 21, 2021 को पब्लिश हुआ.