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मैं कई साल से NPS में निवेश कर रहा हूं. क्या रिटायरमेंट से पहले आंशिक निकासी कर सकता हूं? इसके नियम क्या हैं और ऐसा कैसे कर सकते हैं? – एक सब्सक्राइबर
जी हां, आप रिटायरमेंट से पहले NPS अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकते हैं, पर कुछ ख़ास शर्तों के तहत. ये फ़ीचर आपको मुश्किल समय में मदद करने के लिए बनाया गया है, रोज़मर्रा के ख़र्चों के लिए नहीं.
कब निकाल सकते हैं पैसे?
इन ख़ास मामलों में ही आंशिक निकासी कर सकते हैं, जैसे:
- बच्चों की हायर एजुकेशन या शादी के लिए.
- अपना पहला घर ख़रीदने या बनाने के लिए (अगर आपका पहले से घर नहीं है).
- गंभीर बीमारी के इलाज के लिए (ख़ुद, पति/पत्नी, बच्चे या निर्भर माता-पिता के लिए).
- नया बिज़नेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए.
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग के लिए.
हर स्थिति में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे जैसे मेडिकल रिपोर्ट या कॉलेज का एडमिशन लेटर.
कौन कर सकता है आंशिक निकासी?
रिटायरमेंट से पहले आंशिक निकासी करने के लिए, आपको कम से कम तीन साल तक NPS का सब्सक्राइबर होना चाहिए. आपको अपने NPS टेन्योर के दौरान कुल तीन बार आंशिक निकासी की अनुमति है. आप अधिकतम अपने योगदानका सिर्फ़ 25% निकाल सकते हैं. (एम्प्लॉयर का हिस्सा और निवेश से मिला रिटर्न शामिल नहीं होगा).
कैसे करें आंशिक निकासी के लिए अप्लाई?
इसके लिए दो तरीके़ हैं:
ऑनलाइन तरीक़ा: अपने NPS अकाउंट में लॉगिन करें → ‘Withdrawal Request’ पर जाएं → ‘Partial Withdrawal’ चुनें → ज़रूरी जानकारी भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें → सबमिट करें.
ऑफ़लाइन तरीक़ा: आंशिक निकासी फ़ॉर्म भरें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच करें → इसे अपने पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस (POP) पर जमा करें. POP एक बैंक या फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो आपके NPS अकाउंट को खोलने, मैनेज करने और सर्विस देने में मदद करता है.
वो आपके आवेदन को CRA (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) तक पहुचाएंगे. मंजूरी मिलने के बाद पैसे आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आ जाएंगे.
अपना NPS अकाउंट जल्दी बंद करना चाहते हैं?
इसकी इजाज़त है, लेकिन इसके नियम थोड़े सख़्त हैं. आप अपने NPS अकाउंट को समय से पहले बंद करने का विकल्प तभी चुन सकते हैं, जब आपने NPS सब्सक्राइबर के तौर पर कम से कम 10 साल (या 5 साल जहां एम्प्लॉयर का कोई योगदान नहीं है) पूरे कर लिए हों.
ऐसे मामलों में:
- 80% रक़म का इस्तेमाल आपको एन्युटी ख़रीदने में किया जाना चाहिए.
- बाक़ी 20% रक़म आप एकमुश्त निकाल सकते हैं.
हालांकि, अगर आपका कुल NPS कॉर्पस ₹2.5 लाख से कम है, तो आप पूरी रकम बिना एन्युटी ख़रीदे निकाल सकते हैं.
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ये लेख पहली बार अप्रैल 22, 2025 को पब्लिश हुआ.