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क्या मैं अपने पोते-पोती को म्यूचुअल फ़ंड गिफ़्ट कर सकता हूं?

आइए जानते हैं कि एक दादा-दादी या नाना-नानी अपने बच्चों के बेटे-बेटियों को म्यूचुअल फ़ंड यूनिट गिफ़्ट कर सकते हैं या नहीं

क्या मैं अपने पोते-पोती को म्यूचुअल फ़ंड गिफ़्ट कर सकता हूं?

मेरे बेटे के देहांत के बाद, एक ज्वाइंट होल्डर के तौर पर म्यूचुअल फ़ंड यूनिट मुझे मिल गईं. अब मैं ये म्यूचुअल फ़ंड यूनिट अपने बेटे को बच्चों के नाम करना चाहता हूं. क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर नहीं, तो इसे ट्रांसफ़र करने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है? - एक सबस्क्राइबर

अगर आप सोच रहे हैं कि अपने पोते-पोती को म्यूचुअल फ़ंड गिफ़्ट कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं. म्यूचुअल फ़ंड यूनिट्स को न तो गिफ़्ट किया जा सकता है और न ही ट्रांसफ़र. यानी, ज्वाइंट होल्डर के तौर आपके पास जो यूनिट हैं, उन्हें आप अपने बेटे के बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते.

हालांकि, ऐसे तरीक़े हैं जिससे आप अपने बेटे के बच्चों के लिए म्यूचुअल फ़ंड में निवेश कर सकते हैं. ये तरीक़े कुछ इस तरह हैं:

उनके नाम पर निवेश
अपने बेटे के बच्चों के निवेश के लिए, आपको वो म्यूचुअल फ़ंड यूनिट बेचनी होंगी जो आप उन्हें देना चाहते हैं. अगर आपके पोते-पोती की उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो आप अपने मौजूदा निवेश को रिडीम कर, उसके पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इस ट्रांसफ़र के बाद आपके पोते-पोती अपने बैंक अकाउंट से अपना म्यूचुअल फ़ंड निवेश शुरू कर सकते हैं.

अगर आपके पोते-पोती की उम्र 18 साल से कम है, तो उनकी मां या कोर्ट द्वारा तय किया गया क़ानूनी अभिभावक इस निवेश के लिए उनका अभिभावक बन सकता है.

ये भी पढ़ें- रेग्युलर इनकम के लिए कहां करें निवेश?

अपने पोते-पोती को नॉमिनी बना दें
अपने पोते-पोती के लिए निवेश जारी रखने का एक विकल्प ये भी है कि आप अपने नाम पर निवेश जारी रखें और उन्हें नॉमिनी बना दें. इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट होल्डर के देहांत के बाद म्यूचुअल फ़ंड यूनिट उन्हें ट्रांसफ़र हो जाएंगी.

ये लेख पहली बार अप्रैल 14, 2023 को पब्लिश हुआ.

डिस्क्लेमर: यह कंटेंट केवल जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया गया है. इसे निवेश की सलाह या किसी भी सिक्योरिटी को ख़रीदने या बेचने की पेशकश नहीं मानना चाहिए. म्यूचुअल फ़ंड और इक्विटी निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन होते हैं; पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता. निवेश से पहले पाठकों को अपनी तरफ़ से रिसर्च करना चाहिए और/या SEBI-रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से परामर्श लेना चाहिए.
वैल्यू रिसर्च एक RNI-रजिस्टर्ड पब्लिशर है. SEBI, NISM या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के कहीं भी उल्लेख से रिटर्न के भरोसे का पता नहीं चलता.

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