
मैंने अपना निवेश डिवीडेंड ऑप्शन से ग्रोथ ऑप्शन पर ट्रांसफर कर दिया है। कृपया मुझे बताएं कि कैपिटल गेन टैक्स किस डेट से लगेगा ? कैपिटल गेन टैक्स डिवीडेंट प्लान में निवेश की डेट से लगेगा या ग्रोथ प्लान पर ट्रांसफर की गई डेट से ? अगर किसी फंड के दो होल्डर हैं तो पहले होल्डर की मौत होने पर क्या दूसरा होल्डर अपने आप प्राइमरी होल्डर बन जाएगा? या इसके लिए कोई प्रोसीजर है ?
रमेश
आपके पहले सवाल का जवाब है कि डिवीडेंट प्लान से ग्रोथ ऑप्शन पर स्विच करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। यह बदलाव ओरिजन निवेश की डैट से ग्रोथ प्लान पर स्विच करने की डेट तक सेल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब जब आप ग्रोथ ऑप्शन में निवेश करेंगे तो इसे नया निवेश माना जाएगा और जब आप निवेश को भुनाएंगे तो नई डेट को कैपिल गेन टैक्स के लिए आधार बनाया जाएगा। संक्षेप में कहें तो डिवीडेंड से ग्रोथ प्लान पर स्विच करके लिए आपको मौजूदा स्कीम से निवेश बेच कर नए प्लान में निवेश करना होगा।
अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं। आपको पहले होल्डर की मौत के बारे में फंड हाउस को जानकारी देनी होगी और इसके बाद निवेश का अधिकार दूसरे होल्डर को मिल जाएगा।
ये लेख पहली बार दिसंबर 05, 2019 को पब्लिश हुआ.
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