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Union Budget 2024 के 7 बड़े ऐलान, जो सीधे आपके पैसे से जुड़े हैं

केंद्रीय बजट 2024 में हुए ऐलान आपको इन्वेस्टमेंट, रिटर्न और टैक्स के लिहाज़ से ख़ासे प्रभावित कर सकते हैं

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Budget 2024: फ़ाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 में कई बड़े ऐलान किए, जो आम आदमी, किसान, स्टूडेंट, महिलाओं सहित हर तबके को प्रभावित कर सकते हैं. हम यहां बजट के 7 बड़े ऐलानों के बारे में बता रहे हैं जो आपके पैसे से जुड़े हैं.

1. न्यू टैक्स रिज़ीम में बदले स्लैब

न्यू टैक्स रिज़ीम मे टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. अब में ₹3 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई Tax नहीं लगेगा. वहीं, ₹3 लाख से ₹7 लाख की सालाना इनकम पर 5 फ़ीसदी टैक्स देना होगा.
₹7 लाख से 10 लाख तक आय पर 10 फ़ीसदी और ₹10 लाख से ₹12 लाख की सालाना इनकम पर 15 फ़ीसदी का टैक्स लगेगा. इसी तरह ₹12 लाख से ₹15 लाख की सालाना इनकम पर 20 फ़ीसदी और ₹15 लाख से ज़्यादा इनकम पर 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.

न्यू टैक्स रिज़ीम के नए इनकम टैक्स स्लैब

न्यू टैक्स रिज़ीम (मौजूदा) टैक्स रेट न्यू टैक्स रिज़ीम (संशोधित) टैक्स रेट
₹3 लाख तक 0% ₹3 लाख तक 0%
₹3-6 लाख 5% ₹3-7 लाख 5%
₹6-9 लाख 10% ₹7-10 लाख 10%
₹9-12 लाख 15% ₹10-12 लाख 15%
₹12-15 लाख 20% ₹12-15 लाख 20%
₹15 लाख से ज़्यादा 30% ₹15 लाख से ज़्यादा 30%

2. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर में बढ़ोतरी

LTCG की नई दर अब 12.5 फ़ीसदी होगी, जो अभी तक 10 फ़ीसदी थी. इससे साफ़ हो गया है कि लंबे समय के निवेशकों को अब अपने मुनाफ़े पर ज़्यादा टैक्स चुकाना होगा.

3. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर में बढ़ोतरी

STCG. बजट ऐलानों के मुताबिक़, अब कुछ फ़ाइनेंशियल एसेट्स पर होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर बढ़ाकर 20 फ़ीसदी कर दी गई है, जो अभी तक 15 फ़ीसदी थी.

4. F&O पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.1% करने का प्रस्ताव

STT on F&Os: फ़ाइनेंस मिनिस्टर ने आम बजट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर STT की दर को क्रमशः 0.02 फ़ीसदी और 0.1 फ़ीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है. इसका उद्देश्य साफ़ तौर F&O ट्रेडर्स को हतोत्साहित करना है.

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5. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छूट बढ़ी

हालांकि, स्टॉक मार्केट के निवेशकों को एक राहत भरी ख़बर मिली. बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छूट की सीमा बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दी गई, जो अब तक ₹1 लाख थी. इसका मतलब है कि सालाना अब ₹1.25 लाख तक के कैपिटल गेन को कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिलेगी.

6. न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन

New Tax Regime में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) बढ़ाकर ₹75000 कर दिया है, जो पहले ₹50,000 था. यानी, न्यू टैक्स रिज़ीम अपनाने वालों को स्लैब के अतिरिक्त ₹75000 की अतिरिक्त इनकम पर टैक्स छूट मिलेगी.

7. शेयरों के बायबैक से हुई इनकम पर टैक्स

इसके अलावा शेयरों के बायबैक पर होने वाली इनकम पर टैक्स लगेगा. ये टैक्स कंपनी को शेयर वापस बेचने वालों को बायबैक इनकम पर देना होगा. असल में कंपनियां शेयरधारकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आम तौर पर अपने स्टॉक्स को मार्केट से ऊंची क़ीमत पर वापस ख़रीदने के लिए ऑफ़र लाती रहती हैं.

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Disclaimer: यह कंटेंट सिर्फ़ जानकारी के लिए है और इसे निवेश सलाह या रेकमेंडेशन नहीं मानना चाहिए.

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