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सारांशः "मैंने कुछ साल पहले ₹50,000 की टैक्स छूट के लिए NPS अकाउंट खोला था. सालों से कोई योगदान नहीं किया. अब यह फ़्रीज़ हो गया है और मैं लॉग इन भी नहीं कर पा रहा. जो फ़ोन नंबर उस वक़्त दिया था वो बदल चुका है. क्या करूं?"
“वैल्यू रिसर्च से पूछें” सेक्शन में हर हफ़्ते इस तरह का सवाल आता है. अकाउंट दोबारा चालू करने के नियम सीधे हैं. मुश्किल हिस्सा तब आता है जब रजिस्टर्ड फ़ोन या ईमेल काम न करे और OTP का रास्ता बंद हो जाए.
NPS अकाउंट बंद क्यों पड़ जाता है
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के Tier I अकाउंट को उसी पल डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय माना जाता है जब सालाना योगदान PFRDA (पेंशन फ़ंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) की तय ₹1,000 की न्यूनतम सीमा से नीचे चला जाए. सबसे ज़्यादा असर उन अकाउंट पर पड़ा जो सेक्शन 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 की कटौती के लिए खोले गए थे, जो नई टैक्स व्यवस्था में ख़त्म हो गई. सालाना पैसा डालना बंद हुआ और अकाउंट फ़्रीज़ हो गया. पैसा निवेशित रहता है. लेकिन जब तक दोबारा चालू न करें, आप न योगदान कर सकते हैं, न नॉमिनी बदल सकते हैं, न फ़ंड मैनेजर बदल सकते हैं और न निकासी कर सकते हैं.
दोबारा चालू करने के नियम
दो चीज़ें अकाउंट वापस चालू करती हैं. मौजूदा साल के लिए कम से कम ₹1,000 का नया योगदान और छूटे हुए सालों के लिए रीएक्टिवेशन चार्ज.
अगर रजिस्टर्ड फ़ोन और ईमेल अभी भी काम करते हैं तो ऑनलाइन रास्ता सबसे आसान है. अपने CRA पोर्टल यानी Protean, KFin Technologies या CAMS पर 'Contribute Online' लिंक इस्तेमाल करें, लॉग इन की ज़रूरत नहीं. बकाया चुकाएं और OTP से वेरिफ़ाई करें. अकाउंट 3-4 कामकाजी दिनों में चालू हो जाएगा.
अगर काम नहीं करते तो ऑफ़लाइन रास्ता यह है कि अपने NPS से जुड़े पॉइंट ऑफ़ प्रेज़ेंस यानी PoP पर, आम तौर पर NPS संभालने वाली बैंक ब्रांच में, Form UOS-S10-A जमा करें. तीन से सात कामकाजी दिन लगते हैं.
असली समस्या: जब फ़ोन या ईमेल काम न करे
ज़्यादातर सब्सक्राइबर रीएक्टिवेशन के क़दम तक पहुंचते ही नहीं. वो इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि हर ऑथेंटिकेशन के रास्ते के लिए वो फ़ोन या ईमेल चाहिए जो अब उनके पास नहीं है. Contribute Online, Forgot Password, पहली बार लॉग इन, हर रास्ता रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर OTP भेजता है. CRA पोर्टल आपके लिए एक बंद दरवाज़ा बन जाता है.
इसे खोलने का तरीक़ा दो क़दमों में है.
पहला क़दम: अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करें. अपने PoP पर तीन दस्तावेज़ लेकर जाएं: PRAN कार्ड की कॉपी, ख़ुद की वेरीफ़ाइड फ़ोटो ID यानी आधार, PAN, पासपोर्ट या वोटर ID और ख़ुद का वेरीफ़ाइड एड्रेस प्रूफ़. Form S2 यानी सब्सक्राइबर डिटेल्स बदलने का स्टैंडर्ड फ़ॉर्म जमा करें. PoP आपकी रिक्वेस्ट CRA को भेजता है जो 3-7 कामकाजी दिनों में आपका फ़ोन और ईमेल अपडेट कर देता है. आपको एक कन्फ़र्मेशन SMS मिलेगा.
दूसरा क़दम: रीएक्टिवेट करें. नई कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइव होने के बाद अपने CRA पोर्टल पर 'Contribute Online' लिंक इस्तेमाल करें. OTP अब आप तक पहुंचेगा. बकाया चुकाएं और अकाउंट तीन से चार कामकाजी दिनों में चालू हो जाएगा.
इस हफ़्ते क्या करें
अगर NPS आपके रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा है तो ऊपर बताया रास्ता आपका रास्ता है. अगर आप सिर्फ़ निकासी पर विचार करने के लिए रीएक्टिवेट कर रहे हैं तो यह अलग फ़ैसला है. दोनों ही हालत में रुकावट एक ही है: पहले अपना फ़ोन और ईमेल अपडेट करें. बाकी सब उसके बाद होगा.
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ये लेख पहली बार मई 15, 2026 को पब्लिश हुआ.
Disclaimer: यह कंटेंट सिर्फ़ जानकारी के लिए है और इसे निवेश सलाह या रेकमेंडेशन नहीं मानना चाहिए.
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