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क्या EPF से एक काम के लिए कई बार पैसे निकाल सकते हैं?

जानिए EPF से पैसे निकालने का नियम, जो ज़रूरत के वक़्त आपके काम आ सकता है

जानिए EPF से पैसे निकालने का नियम, जो ज़रूरत के वक़्त आपके काम आ सकता है

सारांशः EPF से पैसा निकालना कुछ ख़ास मौक़ों पर ही मुमक़िन है, और हर मक़सद के लिए अलग-अलग नियम हैं कि कितनी बार और कितना निकाल सकते हैं. एक पाठक जानना चाहते हैं कि क्या वो उसी कारण के लिए दोबारा पैसा निकाल सकते हैं जिसके लिए पहले निकाला था. जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि मक़सद क्या था, और नियम उतने आसान नहीं जितने ज़्यादातर लोग सोचते हैं.

मैंने एक बार घर ख़रीदने और बनाने के लिए PF से पैसा निकाला था. अब मैं उसी मक़सद के लिए फिर से निकालना चाहता हूं. क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? – एक पाठक का सवाल 

आपके EPF (एम्प्लॉयीज़ प्रोविडेंट फ़ंड) की बचत सिर्फ़ रिटायरमेंट का सहारा नहीं है, यह ज़िंदगी के बड़े मौक़ों पर भी एक आर्थिक सहारा बन सकता है. लेकिन क्या होता है जब आपको उसी कारण के लिए दो बार पैसा निकालना हो? दूसरी बार निकासी की अर्ज़ी देने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि नियम क्या इजाज़त देते हैं और कहां रोक लगाते हैं.

EPF से पैसा सिर्फ़ कुछ ख़ास हालात में निकाला जा सकता है, जैसे घर या फ़्लैट ख़रीदना या बनाना, घर या फ़्लैट ख़रीदने या बनाने के लिए लिया गया लोन चुकाना, इलाज, शादी, बच्चों की उच्च शिक्षा, रिटायरमेंट और कुछ अन्य ख़ास मामले. 

हर मक़सद के लिए कितनी रक़म निकाल सकते हैं इसकी एक सीमा है, साथ ही यह भी तय है कि एक ख़ास मक़सद के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, घर या फ़्लैट ख़रीदने या बनाने के मामले में आप सिर्फ़ एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं. रक़म की सीमाएं इस तरह हैं:

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  • ज़मीन ख़रीदने के लिए: 24 महीने का बेसिक वेतन और DA यानी महंगाई भत्ता, या कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का कुल ब्याज समेत, या कुल लागत, इनमें से जो भी कम हो.
  • घर या फ़्लैट ख़रीदने या बनाने के लिए: 36 महीने का बेसिक वेतन और DA, या कुल ब्याज सहित कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा, या कुल लागत, इनमें से जो भी कम हो.
  • मौजूदा घर या फ़्लैट में बदलाव, सुधार या मरम्मत के लिए: 12 महीने का बेसिक वेतन और DA, या ब्याज सहित कर्मचारी का हिस्सा, या लागत, इनमें से जो भी कम हो.

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शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में आप तीन बार तक पैसा निकाल सकते हैं, और रक़म की सीमा कर्मचारी के हिस्से का ब्याज समेत 50% तक है. हालांकि, ख़ास मामलों में निकासी की संख्या पर कोई रोक नहीं है.

इसलिए आपके मामले में, चूंकि आप पहले ही घर या फ़्लैट ख़रीदने या बनाने के मक़सद से पैसा निकाल चुके हैं, आप दोबारा उसी मक़सद के लिए नहीं निकाल सकते.

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ये लेख पहली बार अप्रैल 10, 2023 को पब्लिश हुआ, और अप्रैल 30, 2026 को अपडेट किया गया.

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