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क्या SGB पर ₹1.25 लाख की LTCG छूट लागू होती है?

टैक्स-फ़्री रिडेम्शन सिर्फ़ उस मूल सब्सक्राइबर को मिलता है जो SGB को पूरी मैच्योरिटी तक होल्ड करता है

टैक्स-फ़्री रिडेम्शन सिर्फ़ उस मूल सब्सक्राइबर को मिलता है जो SGB को पूरी मैच्योरिटी तक होल्ड करता हैUjjal Das/AI-Generated Image

पाठक का सवाल: क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन की ₹1.25 लाख रुपये की छूट मिलती है या नहीं? - धनंजय कुमार

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर मिलने वाली सालाना ₹1.25 लाख की छूट को लेकर एक आम सवाल उठता है कि क्या यह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर भी लागू होती है. छोटा सा जवाब है-नहीं.

यह कन्फ़्यूज़न समझ में आने वाली बात है. फ़ाइनेंस एक्ट, 2024 के बाद से ज़्यादातर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर एक ही दर, यानी 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है, इसलिए यह मान लेना आसान है कि छूट (exemption) भी इसी दर के साथ चलती है. लेकिन ऐसा नहीं है. टैक्स की दर और छूट, दोनों इनकम टैक्स एक्ट के अलग-अलग हिस्सों से तय होते हैं. ₹1.25 लाख की छूट सिर्फ़ लिस्टेड इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड पर मिलती है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इस कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए सिर्फ़ इसलिए कि गेन लॉन्ग-टर्म है, यह छूट अपने आप लागू नहीं हो जाती.

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अगर आप SGB को एक्सचेंज पर बेचते हैं

आप मैच्योरिटी से पहले अपना बॉन्ड NSE या BSE जैसे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकते हैं. अगर आप इसे 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो होने वाला गेन लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जिस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है. अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने या उससे कम है, तो गेन शॉर्ट-टर्म माना जाता है और उस पर आपके इनकम-टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है. दोनों ही स्थितियों में ₹1.25 लाख की छूट लागू नहीं होती.

यानी अगर आप एक्सचेंज पर SGB बेचकर ₹2 लाख का लॉन्ग-टर्म गेन कमाते हैं, तो आप टैक्स निकालने से पहले उसमें से ₹1.25 लाख घटा नहीं सकते, जैसा लिस्टेड शेयर या इक्विटी फ़ंड के मामले में किया जा सकता है. पूरे ₹2 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा.

अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं

अगर आप एक ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं और बॉन्ड को उसकी पूरी आठ साल की मैच्योरिटी पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास रिडीम करते हैं, तो मामला बदल जाता है. यहां कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ़्री होता है. चूंकि गेन ख़ुद ही छूट में है, इसलिए ₹1.25 लाख की सीमा का सवाल ही नहीं उठता.

लेकिन यह छूट सिर्फ़ क़ानून की तय शर्तों पर ही मिलती है और 1 अप्रैल, 2026 से ये शर्तें और सख़्त हो गई हैं. मैच्योरिटी वाली यह छूट अब सिर्फ़ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने बॉन्ड को उसके ओरिजिनल इश्यू में सब्सक्राइब किया हो और मैच्योरिटी तक उसे लगातार होल्ड किया हो.

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ये लेख पहली बार जुलाई 24, 2026 को पब्लिश हुआ.

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