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विरासत में मिले म्यूचुअल फ़ंड पर कैसे टैक्स लगता है?

आइए, ट्रांसमिशन से जुड़े मामलों पर टैक्स के नियमों को समझते हैं

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ट्रांसमिशन के ज़रिये हासिल म्यूचुअल फ़ंड पर कितना टैक्स लगता है? कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन के लिए, क्या ख़रीद की तारीख़ को मूल ख़रीद तारीख माना जाएगा या ट्रांसफर की तारीख़ को लिया जाएगा? - थिरुमाला राव जे

जब मूल निवेशक की मृत्यु के कारण म्यूचुअल फ़ंड यूनिट्स विरासत में मिलती हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है. ट्रांसमिशन के चलते जिसे म्यूचुअल फ़ंड यूनिट मिलती हैं, उस पर तत्काल किसी तरह की टैक्स की देनदारी नहीं बनती. असल में इस प्रोसेस से म्यूचुअल फ़ंड यूनिट बेची नहीं जाती हैं, बल्कि ट्रांसफर की जाती हैं.

कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन के लिए, मृतक निवेशक की मूल ख़रीद तारीख़ और ख़रीद मूल्य पर विचार किया जाता है.

विरासत में मिली म्यूचुअल फ़ंड यूनिट्स को बेचने पर टैक्स

इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड

  • एक फ़ाइनेंशियल ईयर में ₹1.25 लाख तक का फ़ायदा टैक्स फ़्री है.
  • ₹1.25 लाख से ज़्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) (एक साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड) पर 12.5 फ़ीसदी टैक्स लगता है.
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) (एक साल या उससे कम का होल्डिंग पीरियड) पर 20 फ़ीसदी टैक्स लगता है.

डेट म्यूचुअल फ़ंड

  • अगर मूल निवेश 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद किया गया था: पूरे कैपिटल गेन को निवेशक की आय में जोड़ा जाता है और उस पर लागू स्लैब दर के अनुसार कर लगाया जाता है.
  • अगर मूल निवेश 1 अप्रैल, 2023 से पहले किया गया था:
    • 2 साल के भीतर बेचा गया: फ़ायदा निवेशक की आय में जोड़ा जाता है और उस पर लागू स्लैब दर के अनुसार टैक्स लगाया जाता है.
    • 2 साल के बाद बेचा गया: फ़ायदे पर 12.5 फ़ीसदी टैक्स लगाया जाता है.

मान लीजिए कि किसी निवेशक ने 1 जनवरी, 2019 को ₹5 लाख में इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड यूनिट ख़रीदीं. जनवरी 2024 में निवेशक की मृत्यु हो गई और यूनिट उसके बच्चे को विरासत में मिलती हैं. फिर बच्चा इन यूनिट को मार्च 2025 में ₹12 लाख में बेच देता है.

  • चूंकि ख़रीद की मूल तारीख़ (1 जनवरी, 2019) पर विचार किया जाता है, इसलिए होल्डिंग पीरियड एक साल से ज़्यादा है, जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) बन जाता है.
  • कैपिटल गेन ₹7 लाख (₹12 लाख - 5 लाख) है.
  • पहले ₹1.25 लाख टैक्स फ़्री हैं.
  • बाक़ी ₹5.75 लाख पर 12.5 फ़ीसदी टैक्स लगता है, जिससे ₹71,875 की टैक्स की देनदारी बनती है.

याद रखें

म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ट्रांसफर से तत्काल टैक्स नहीं लगता है. हालांकि, जब यूनिट पाने वाला बाद में यूनिट्स बेचता है, तो टैक्स ख़रीद की मूल तारीख़ और कॉस्ट पर आधारित होता है.

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ये लेख पहली बार मार्च 21, 2025 को पब्लिश हुआ.

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