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ITR की लास्ट डेट बढ़ी, जानिए अब कब तक कर सकेंगे फ़ाइल

नए फ़ॉर्म और TDS क्रेडिट में देरी के कारण बढ़ाई गई समय सीमा

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है. ये पहले की समय सीमा 31 जुलाई, 2025 से छह सप्ताह का विस्तार है.

इस बदलाव का कारण मौजूदा आकलन वर्ष के लिए ITR फ़ॉर्म में किए गए बड़े स्ट्रक्चरल और कंटेंट संबंधी बदलाव हैं. आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य कंप्लायंस को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और अधिक सटीक रिपोर्टिंग को संभव बनाना है. हालांकि, इन अपडेट्स के लिए सिस्टम डेवलपमेंट, यूटिलिटी इंटीग्रेशन और पूरी तरह से टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त समय की ज़रूरत है.

समय सीमा बढ़ाने का एक और अहम कारण टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) स्टेटमेंट्स के क्रेडिट्स में देरी है. हालांकि TDS स्टेटमेंट्स दाखिल करने की समय सीमा 31 मई है, लेकिन ये क्रेडिट्स आमतौर पर जून की शुरुआत में दिखाई देते हैं, जिसके कारण करदाताओं को अपनी टैक्स डिटेल्स का मिलान करने के लिए जुलाई की मूल समय सीमा से पहले सीमित समय मिलता है.

नई समय सीमा उन ज़्यादातर व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू होती है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है. इसमें वेतनभोगी लोग, पेंशनधारी और छोटे व्यवसायी या प्रोफेशनल्स शामिल हैं. संक्षेप में, अगर आपकी आय को ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास अब रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 सितंबर तक का समय है.

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