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न्यू टैक्‍स रिज़ीम: ₹1 लाख तक के लॉन्‍ग-टर्म कैपिटेल गेन पर टैक्‍स नहीं?

आप निवेशक हैं तो समझें कि इक्विटी और म्‍यूचुअल फ़ंड के लॉन्‍ग-टर्म कैपिटल गेन पर टैक्‍स कैसे लगता है?

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क्‍या इक्विटी में 1 लाख रु तक के लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्‍स छूट नए टैक्‍स रिज़ीम में भी मिलेगी? अज्ञात

नए टैक्‍स रिज़ीम के तहत इक्विटी और म्‍यूुचुअल फ़ंड की यूनिट के लिए 1 लाख रु तक के लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्‍स नहीं लगेगा. 1 लाख रु से अधिक के गेन पर 10 % टैक्‍स देना होगा.


नया टैक्‍स रिज़ीम लागू होने के साथ इनकम और टैक्‍स देनदारी की कैलकुलेशन से कई तरह की छूट को हटा दिया गया है. लेकिन इक्विटी और म्‍यूचुअल फ़ंड से होने वाले लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलने वाली छूट को नहीं हटाया गया है और दोनो टैक्‍स रिज़ीम पर लागू रहेगी.

ये जानकारी इनकम टैक्‍स एक्‍ट,1961 के सेक्‍शन115BAC r/w 112A पर आधारित है.

ये लेख पहली बार मार्च 10, 2023 को पब्लिश हुआ.

Disclaimer: यह कंटेंट सिर्फ़ जानकारी के लिए है और इसे निवेश सलाह या रेकमेंडेशन नहीं मानना चाहिए.

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